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भारत का कर बोर्ड कुछ विशेष परिस्थितियों में बकाया करों पर ब्याज की छूट देता है या कम करता है।
भारत में, सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ डायरेक्ट टैक्स (सीबीडीटी) ने आयकर अधिनियम, सेक्शन 220(2ए) के तहत बकाया करों पर ब्याज की छूट या कमी को विशेष आर्थिक सीमा के साथ टैक्स अधिकारियों को सशक्त बनाया है।
कर अधिकारी बकाया राशि पर निर्भर करते हुए राहत प्रदान कर सकते हैं, जिसमें वास्तविक कठिनाई, करदाता के नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियां, और जांच के दौरान सहयोग शामिल है।
इस उपाय का उद्देश्य कर राहत प्रक्रियाओं में दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने का है।
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India's tax board allows officials to waive or reduce interest on unpaid taxes under specific conditions.