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दो भाइयों को त्रिपुरा में एक स्कूली छात्रा को रेप करने के आरोप में 20 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई है.
एक अदालत ने त्रिपुरा में दो भाइयों, प्रशांता नाथ और पप्पू देवनाथ को 2021 में एक स्कूली छात्रा के साथ दुष्कर्म करने के लिए 20 साल की सज़ा सुनाई है.
अपराध की रिपोर्ट फ़रवरी 2022 में की गई थी जब पीड़ित ने अपने माता-पिता से बात की थी।
दोनों भाइयों को भारतीय दंड संहिता और पोक्सो अधिनियम के तहत दोषी ठहराया गया है, जो किशोरों को यौन अपराधों से बचाता है.
उन पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया, साथ ही साथ अगर वे भुगतान नहीं करेंगे तो अतिरिक्त जेल की सज़ा का भी ख़तरा है.
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