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भारत की सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि यौन उत्पीड़न के मामले को समझौते के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है.
भारत की सर्वोच्च अदालत ने कहा कि आरोपी और आरोपी के बीच हुए समझौते के आधार पर यौन उत्पीड़न के मामले खारिज नहीं किए जा सकते हैं.
इस फैसले ने राजस्थान हाई कोर्ट के एक फैसले को पलट दिया है जिसमें एक शिक्षक के खिलाफ एक छात्र को उत्पीड़ित करने का आरोप लगाया गया था.
सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा करने और ऐसे मामले की अखंडता बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया, जिससे सुनवाई कानून के अनुसार हो सके।
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India's Supreme Court ruled that sexual harassment cases can't be dismissed over compromise agreements.