ज़ियोनिज़्म का प्रमोशन पाकिस् तान में अपराध है, जिसमें तीन साल की जेल की सज़ा होती है.
पाकिस्तान ने ज़ियोनिज़्म का प्रमोशन और ज़ियोनिज़्म के चिन्हों का सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन करने को अवैध बनाने वाले कानून को पारित किया है. ज़ियोनिज़्म को प्रमोट करने वाले जो लोग नफरत फैलाने के लिए ज़ियोनिज़्म को प्रमोट करते हैं, उन्हें तीन साल की जेल की सज़ा हो सकती है, जबकि ज़ियोनिज़्म के चिन्हों को प्रदर्शित करने के लिए हिंसा फैलाने की कोशिश करने वाले लोगों को दो साल की सज़ा हो सकती है. विरोधियों का कहना है कि कानून कोई महत्वपूर्ण ज़िनोवादी गतिविधि न होने वाले देश में भाषण की स्वतंत्रता को रोक सकता है.
November 10, 2024
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