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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की फायर ब्रिगेड की कार्रवाई की निंदा की है, जिससे वायु प्रदूषण को कम किया जा सके।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की उसकी कोशिशों को "आँखों में धूल झोंकने" के रूप में वर्णित करते हुए उसकी आलोचना की।
न्यायालय ने एक विशेष कार्यवाही सेल का गठन करने का आदेश दिया और प्रदूषण मुक्त वातावरण के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में स्थापित किया।
दिल्ली सरकार को सभी हितधारकों से सलाह के बाद 25 नवंबर तक स्थायी प्रतिबंध पर फैसला लेने के निर्देश दिए गए हैं.
कोई भी धर्म प्रदूषण को प्रोत्साहित नहीं करता है, कोर्ट ने नोट किया।
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Supreme Court criticizes Delhi Police's firecracker ban enforcement, pushing for a pollution-free environment.