2020 दिल्ली दंगों के मामले में आरोपी गुल्फीशा फातिमा को सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया है.
2020 दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुल्फीशा फातिमा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है, और दिल्ली हाई कोर्ट को उसका मामला 25 नवंबर को सुनने के लिए कहा है. फ़ातिमा पर गैरकानूनी गतिविधियों (रोक थाम) अधिनियम के तहत आरोप लगाया गया है, और उसे बिना कोई मुकदमा चलाए चार साल और सात महीने से जेल में रखा गया है. अपने वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि उनकी लंबी हिरासत को जायज़ नहीं माना जा सकता है.
November 11, 2024
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