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बीसीसीआई ने एड-टेक के ऋणदाताओं के विरोध का सामना करते हुए बायजू के खिलाफ दिवालियापन का मामला छोड़ने की योजना बनाई है।
बीसीसीआई ने राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) में एड-टेक कंपनी बायजू के खिलाफ दिवाला मामले को वापस लेने की योजना बनाई है।
न्यायालय ने 158 करोड़ रुपये के समाधान की अनुमति देने में "प्रक्रिया से गंभीर भिन्नता" पाई।
18 नवंबर को सुनवाई के लिए मामला निर्धारित किया गया है, जिसमें बायजू के ऋणदाताओं ने वापसी का विरोध किया है, यह तर्क देते हुए कि लेनदारों की समिति को पहले धन पर निर्णय लेना चाहिए।
12 महीने पहले
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BCCI plans to drop insolvency case against Byju's, facing opposition from the ed-tech's lenders.