केरल हाई कोर्ट ने वक़्फ़ जमीन पर अतिक्रमण करने वाले पोस्टल अधिकारियों को बरी कर दिया है.

केरल हाई कोर्ट ने दो पोस्टल अधिकारियों के खिलाफ एक वक्फ संपत्ति को अवैध रूप से कब्जा करने का मामला खारिज कर दिया है. न्यायालय ने कहा कि 2013 में जो वक्फ अधिनियम में ऐसी संपत्ति के अवैध रूप से कब्जा करने को अपराध बनाता है, उसमें धारा 52ए को भविष्य में लागू नहीं किया जा सकता है। इस भूमि पर पोस्ट ऑफिस 1999 से कार्यरत था, इसलिए अधिकारियों को इस धारा के तहत गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था।

November 12, 2024
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