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मुंबई हाई कोर्ट ने 'भारत माता' की प्रतिमा को बीजेपी कार्यालय में वापस करने का आदेश दिया है, जिस पर यह कहते हुए रोक लगा दी गई है कि यह व्यक्तिगत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है.
मद्रास हाई कोर्ट ने विरुदुनगर जिला प्रशासन को एक "भारत माता" प्रतिमा को वापस करने के लिए कहा है जिससे यह पार्टी के स्थानीय कार्यालय को वापस दिया जा सके.
न्यायालय ने कहा कि निजी संपत्ति पर एक प्रतिमा लगाना व्यक्तिगत राष्ट्रप्रेम का एक व्यक्तिगत अभिव्यक्ति है जो संविधान द्वारा संरक्षित है, और अधिकारियों ने इसे हटाने के लिए अतिशयोक्ति की।
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Court orders return of "Bharat Mata" statue to BJP office, ruling it as protected personal expression.