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दिल्ली हाई कोर्ट ने डीडीए को अपार्टमेंट की छत गिरने से मौत के मामले में परिवार को 11 लाख रुपए देने के आदेश दिए हैं.
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीए) को अपने डीए आवासीय इकाई से 2000 में हुए बाल्कनी हादसे में मरने वाले व्यक्ति के परिवार को 11 लाख रुपए देने होंगे.
न्यायालय ने DDA को रखरखाव में लापरवाही का दोषी पाया, जिससे स्थायी विफलता हुई।
उनके पालन-पोषण करने वाले व्यक्ति की मौत के कारण परिवार ने क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन किया था।
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Delhi High Court orders DDA to pay ₹11 lakh to family after man died in apartment balcony collapse.