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भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने तीन महीने से अधिक समय तक बच्चों को गोद लेने वालों के लिए मातृत्व अवकाश पर रोक लगाने वाले कानून पर सवाल उठाए हैं.
भारत की सर्वोच्च अदालत ने मातृत्व लाभ अधिनियम में एक प्रावधान पर सरकार की धारणा का सवाल उठाया है जो केवल तीन महीने से कम उम्र की बच्चियों को गोद लेने वाली महिलाओं को मातृत्व अवकाश प्रदान करता है.
एक याचिका में यह तर्क दिया गया है कि यह प्रतिबंध असंवैधानिक और भेदभावपूर्ण है।
न्यायालय ने और स्पष्टीकरण मांगा है और मामले की सुनवाई 17 दिसंबर को फिर से होगी।
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Indian Supreme Court questions law restricting maternity leave for adopting children over three months.