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दिल्ली की अदालत ने अपर्याप्त सबूतों का हवाला देते हुए 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में व्यवसायी कत्याल को जमानत दे दी।
दिल्ली की एक अदालत ने 200 करोड़ रुपये से अधिक के कथित धनशोधन मामले में व्यवसायी राजेश कत्याल को जमानत दे दी।
विशेष न्यायाधीश गौरव गुप्ता ने प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्तारी की आलोचना करते हुए मामले की वैधता के बारे में संदेह और धन को साबित करने वाले अपर्याप्त सबूतों को आपराधिक आय बताया।
अदालत ने यह मानने के लिए उचित आधार पाया कि कत्याल कथित अपराधों का दोषी नहीं था।
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Delhi court grants bail to businessman Katyal in Rs 200 crore money laundering case, citing insufficient evidence.