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घाना के चुनाव आयोग को मतपत्र पर मृत उम्मीदवार को शामिल करने पर कानूनी चुनौती का सामना करना पड़ता है।
ओलिवर बार्कर-वोर्मावोर और पर्सिवल कोफी अकपालू का तर्क है कि घाना के 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में दिवंगत उम्मीदवार अकुआ डॉनकोर को शामिल करने का चुनाव आयोग (ईसी) का निर्णय असंवैधानिक है, यह कहते हुए कि यह मतदाताओं को गुमराह कर सकता है।
लागत और लॉजिस्टिक मुद्दों का सामना करते हुए, चुनाव आयोग ने मतपत्र पर डॉनकोर का नाम छोड़ने का फैसला किया, लेकिन उसके लिए डाले गए किसी भी वोट को रद्द कर देगा।
आयोग का उद्देश्य अमान्य मतों को रोकने के लिए जनता को शिक्षित करना है।
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Ghana's Electoral Commission faces legal challenge over including deceased candidate on ballot.