सिंध उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि 251 महाविद्यालय पदों में से केवल आधे को लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरा जाए।
सिंध उच्च न्यायालय ने सिंध लोक सेवा आयोग (एस. पी. एस. सी.) के माध्यम से 251 ग्रेड-16 पदों की कॉलेज शिक्षा विभाग की भर्ती पर रोक लगा दी है। अदालत ने आदेश दिया कि विभाग के नियमों के अनुसार, केवल आधे रिक्तियों को एसपीएससी के माध्यम से भरा जाए, जबकि बाकी आधे आंतरिक पदोन्नति के लिए आरक्षित हों। अदालत के आदेश का पालन करने के लिए मुख्य सचिव और कॉलेज शिक्षा सचिव सहित संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किए गए हैं।
November 16, 2024
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