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दिल्ली की अदालत ने पूर्व मंत्री पी. चिदंबरम की याचिका पर सीबीआई को जवाब देने का आदेश दिया है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम की याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा है।
चिदंबरम का तर्क है कि आरोप पत्र अधूरा है, जबकि सीबीआई का दावा है कि पर्याप्त सबूत हैं।
इस मामले में चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान 2007 में विदेशी निवेश मंजूरी में कथित अनियमितताएं शामिल हैं।
अदालत 29 नवंबर को इस मामले की फिर से सुनवाई करेगी।
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Delhi court orders CBI response to plea by ex-minister P. Chidambaram for a case delay.