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भारत ने करदाताओं को 31 दिसंबर तक विदेशी संपत्ति का खुलासा करने या 10 लाख रुपये के जुर्माने का सामना करने की चेतावनी दी है।
भारतीय आयकर विभाग ने चेतावनी दी है कि जो करदाता 31 दिसंबर तक अपने आयकर रिटर्न (आईटीआर) में विदेशी संपत्ति या आय का खुलासा करने में विफल रहेंगे, उन पर काला धन विरोधी कानून के तहत 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
यह चेतावनी विदेशी संपत्ति या आय वाले लोगों को लक्षित करते हुए मूल्यांकन वर्ष 2024-25 के लिए एक अनुपालन और जागरूकता अभियान का हिस्सा है।
विभाग उन करदाताओं को एस. एम. एस. और ई-मेल के माध्यम से अनुस्मारक भेजेगा जिन्होंने पहले ही अपना आई. टी. आर. दाखिल कर दिया है।
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India warns taxpayers to disclose foreign assets by Dec 31 or face Rs 10 lakh penalty.