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भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के बारे में एक याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह अदालत की भूमिका नहीं है।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु की जांच की मांग करने वाली याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि सरकार चलाना अदालत की भूमिका नहीं है।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां ने कहा कि अदालत हर मुद्दे के लिए जिम्मेदार नहीं है और उन्होंने सुझाव दिया कि याचिकाकर्ता इस मामले को राजनीतिक मंच पर उठाए।
सरकार ने पहले कहा था कि बोस की 1945 में ताइवान में विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी।
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The Supreme Court of India dismissed a petition about Netaji Subhash Chandra Bose's death, saying it's not the court's role.