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दिल्ली उच्च न्यायालय ने पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के धन शोधन मुकदमे में देरी करने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ सुनवाई की कार्यवाही रोकने से इनकार कर दिया है, जिन पर चार कंपनियों के माध्यम से धन शोधन का आरोप था।
जैन के वकीलों ने जांच पूरी होने तक सुनवाई में देरी का अनुरोध किया, लेकिन अदालत ने अगली सुनवाई 10 दिसंबर के लिए निर्धारित करते हुए अनुरोध को अस्वीकार कर दिया।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की आपत्तियों के बावजूद जैन को 18 महीने जेल में रहने के बाद जमानत दे दी गई थी।
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Delhi High Court denies former minister Satyendra Jain's request to delay money laundering trial.