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पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की अनुपस्थिति के कारण सेना प्रमुख के विस्तारित कार्यकाल पर याचिका खारिज कर दी।
पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता की अनुपस्थिति के कारण सेना प्रमुख के कार्यकाल के विस्तार को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया।
अदालत का फैसला सैन्य प्रमुखों के कार्यकाल को पांच साल तक बढ़ाने के विधायी परिवर्तनों के बाद आया है।
मामला खारिज कर दिया गया क्योंकि याचिकाकर्ता महमूद अख्तर नकवी अदालत के समक्ष पेश नहीं हुए और अदालत ने आपत्तियों को बनाए रखा कि याचिका अस्वीकार्य थी।
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Pakistani Supreme Court dismisses petition over army chief's extended tenure due to petitioner's absence.