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भारतीय अदालत ने शेयरधारकों के अधिकारों की रक्षा करते हुए आकाश एजुकेशन को अपने चार्टर में बदलाव करने से अस्थायी रूप से रोक दिया है।
नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एन. सी. एल. टी.) ने आकाश एजुकेशनल सर्विसेज को अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन (ए. ओ. ए.) में संशोधन करने से अस्थायी रूप से रोक दिया है, जिसका बायजू की मूल कंपनी सहित निवेशकों ने विरोध किया है।
इस संशोधन पर अल्पसंख्यक शेयरधारकों के अधिकारों को कमजोर करने और सबसे बड़े शेयरधारक, मणिपाल एजुकेशन का पक्ष लेने का आरोप लगाया गया था।
न्यायाधिकरण के निर्णय का उद्देश्य विवाद के हल होने तक शेयरधारकों के वर्तमान अधिकारों को बनाए रखना है।
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Indian court temporarily blocks Aakash Education from altering its charter, protecting shareholders' rights.