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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने जबरन वसूली के आरोपों पर वित्त मंत्री सहित भाजपा नेताओं के खिलाफ मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने चुनावी बॉन्ड योजना के माध्यम से जबरन वसूली के आरोपी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन सहित भाजपा नेताओं के खिलाफ आपराधिक मामले को खारिज करने की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
यह मामला आदर्श आर. अय्यर द्वारा दायर किया गया था, जिन्होंने आरोप लगाया था कि सरकारी एजेंसियों ने कंपनियों को इन बॉन्डों को खरीदने के लिए धमकी दी थी।
अदालत ने पहले शिकायतकर्ता की स्थिति और साक्ष्य पर सवाल उठाते हुए जांच पर रोक लगा दी थी।
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Karnataka High Court reserves decision on case against BJP leaders, including Finance Minister, over extortion allegations.