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उच्चतम न्यायालय ने मणिपुर को अधिकारों की चुनौतियों के खिलाफ अपनी विवादास्पद इनर लाइन परमिट प्रणाली का बचाव करने के लिए आठ सप्ताह का समय दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर सरकार को इनर लाइन परमिट (आईएलपी) प्रणाली को चुनौती देने वाली याचिका का जवाब देने के लिए आठ सप्ताह का समय दिया है।
अमरा बंगाली द्वारा दायर याचिका में तर्क दिया गया है कि आईएलपी प्रणाली, जो गैर-स्वदेशी लोगों के प्रवेश और निकास को प्रतिबंधित करती है, भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है और विकास और पर्यटन में बाधा डालती है।
2019 में शुरू की गई आईएलपी प्रणाली अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड के कुछ हिस्सों में भी लागू है।
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Supreme Court gives Manipur eight weeks to defend its controversial Inner Line Permit system against rights challenges.