दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के मध्यस्थता विवाद पर बीकानेर हाउस को कुर्क करने का आदेश दिया है।
दिल्ली की एक अदालत ने राजस्थान के नगर पालिका के स्वामित्व वाले बीकानेर हाउस को एम/एस इंफ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में वर्ष 2020 के मध्यस्थता निर्णय का अनुपालन न करने के कारण जब्त करने का आदेश दिया है। जिला न्यायाधीश विद्या प्रकाश ने आदेश जारी किया और अगले आदेश तक संपत्ति के हस्तांतरण या प्रभार पर प्रतिबंध लगा दिया। नगर पालिका को अगली सुनवाई के लिए 29 नवंबर को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया है।
November 20, 2024
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