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दिल्ली की अदालत ने मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ भाजपा नेता द्वारा दायर मानहानि के मामले पर रोक लगा दी है।
दिल्ली की एक अदालत ने मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर द्वारा दायर मानहानि के मामले पर रोक लगा दी है।
आतिशी पर यह बयान देने का आरोप था कि भाजपा ने आप के विधायकों को दलबदल करने के लिए रिश्वत की पेशकश की थी।
आतिशी द्वारा समन को चुनौती देने के बाद अदालत ने कार्यवाही रोक दी और मामले की सुनवाई 2 दिसंबर को फिर से होनी है।
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Delhi court stays defamation case against Chief Minister Atishi filed by BJP leader.