कर्नाटक उच्च न्यायालय ने यौन उत्पीड़न मामले में निलंबित जद (एस) नेता प्रज्वल रेवन्ना को जमानत देने से इनकार कर दिया।
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने यौन उत्पीड़न, पीछा करने और आपराधिक धमकी से जुड़े चौथे मामले में निलंबित जद (एस) नेता प्रज्वल रेवन्ना को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। बलात्कार और यौन उत्पीड़न सहित आरोपों का सामना कर रहे रेवन्ना, परप्पना अग्रहारा जेल में हिरासत में हैं। अदालत का फैसला उनके खिलाफ कई मामलों की जांच कर रहे एक विशेष जांच दल द्वारा आरोप पत्र दायर करने के बाद आया है।
November 22, 2024
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