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नई दिल्ली की एक अदालत ने जौहरी प्रदीप गोयल को धनशोधन के एक मामले में गिरफ्तारी की आवश्यकता न होने का हवाला देते हुए जमानत दे दी।
नई दिल्ली की एक अदालत ने श्री राजमहल ज्वैलर्स के निदेशक प्रदीप गोयल को मनी लॉन्ड्रिंग और बैंक धोखाधड़ी मामले में अग्रिम जमानत दे दी।
अदालत ने गोयल को दो लाख रुपये का मुचलका जमा करने के लिए कहा, यह देखते हुए कि उनकी गिरफ्तारी या हिरासत में पूछताछ की कोई तत्काल आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि जांच और जब्ती कई साल पहले पूरी हो गई थी।
कई जांचों के बावजूद, गोयल की गिरफ्तारी के लिए कोई ठोस सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया था।
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A New Delhi court granted bail to jeweller Pradeep Goel in a money laundering case, citing lack of need for his arrest.