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दिल्ली की अदालत ने 2020 के दंगों में 25 लोगों पर हत्या और आगजनी का आरोप लगाया, जिसमें कांस्टेबल रतन लाल की मौत हो गई थी।
दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के 25 अभियुक्तों के खिलाफ हत्या और आगजनी सहित आरोपों का आदेश दिया है, जिसके कारण हेड कांस्टेबल रतन लाल की मौत हो गई थी।
अदालत ने उन दलीलों को खारिज कर दिया कि आरोपी अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग कर रहे थे, यह कहते हुए कि संविधान हिंसा या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं देता है।
इस मामले में कुल 27 आरोपी शामिल हैं।
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Delhi court charges 25 individuals with murder and arson in 2020 riots that killed constable Ratan Lal.