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कर्नाटक की अदालत ने अमेज़न को 69 लाख रुपये से अधिक की धोखाधड़ी करने के आरोपी जोड़ी के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोपों को बरकरार रखा।
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सौरिश बोस और दीपानविता घोष के खिलाफ 69 लाख रुपये से अधिक की अमेज़न धोखाधड़ी के आरोपों को बरकरार रखा है।
इस योजना में महंगी वस्तुओं का ऑर्डर देना, उन्हें घोष के पते पर पहुंचाना, धनवापसी का अनुरोध करना और नकली सामान लौटाना शामिल था।
धोखाधड़ी और आई. टी. अधिनियम के उल्लंघन के तहत आरोप दर्ज किए गए थे।
अदालत ने डिजिटल धोखाधड़ी की गंभीरता को उजागर करते हुए मामले को रद्द करने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया।
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Karnataka court upholds fraud charges against pair accused of defrauding Amazon for over 69 lakh rupees.