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आंध्र प्रदेश 15 मीटर तक की संरचनाओं के लिए नियमों में ढील देते हुए भवन निर्माण अनुमतियों को सुव्यवस्थित करेगा।
आंध्र प्रदेश सरकार 31 दिसंबर से एकल खिड़की प्रणाली का उपयोग करके भवन निर्माण अनुमतियों को सरल बनाएगी।
यह सुधार कई विभागों का दौरा करने की आवश्यकता को समाप्त करता है, प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है और नौकरशाही में देरी को कम करता है।
15 मीटर तक की इमारतों के लिए योजना अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।
इस पहल का उद्देश्य दक्षता को बढ़ावा देना है और यह राज्य में व्यापक आर्थिक सुधारों का हिस्सा है।
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Andhra Pradesh to streamline building permissions, easing rules for structures up to 15 meters.