दिल्ली उच्च न्यायालय ईडी मामले के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें मंजूरी न मिलने के आदेश का आरोप लगाया गया है।

दिल्ली उच्च न्यायालय 28 नवंबर को अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें उनका दावा है कि उन्हें अपने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मामले में मंजूरी आदेश की प्रति नहीं मिली है। निचली अदालत के फैसले पर सवाल उठाते हुए केजरीवाल का तर्क है कि आरोप पत्र में आवश्यक मंजूरी शामिल नहीं है। इस मामले में आरोप लगाया गया है कि आप नेताओं को शराब के व्यवसायों से रिश्वत मिली थी। केजरीवाल वर्तमान में रद्द की गई आबकारी नीति से संबंधित ईडी और सीबीआई दोनों मामलों में जमानत पर बाहर हैं।

November 26, 2024
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