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भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित को लाभ पहुँचाते हुए यमुना एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण को बरकरार रखा।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यमुना एक्सप्रेसवे और उसके आसपास के क्षेत्रों के विकास के लिए यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (वाई. ई. आई. डी. ए.) द्वारा भूमि अधिग्रहण को बरकरार रखा है।
अदालत ने भूमि मालिकों की अपीलों को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि परियोजना जनहित में है।
अधिग्रहण में लगभग 2,979 हेक्टेयर शामिल है, जो 12,868 भूमि मालिकों को प्रभावित करता है, अदालत ने एक बढ़े हुए मुआवजे का समर्थन किया है।
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Indian Supreme Court upholds land acquisition for Yamuna Expressway, benefiting public interest.