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न्यायाधीश ने न्याय विभाग की नीति के कारण राष्ट्रपति-निर्वाचित ट्रम्प के खिलाफ चुनाव हस्तक्षेप मामले को खारिज कर दिया।
अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ चुनाव में हस्तक्षेप का मामला एक न्यायाधीश ने खारिज कर दिया है।
बर्खास्तगी आरोपों में योग्यता की कमी का संकेत नहीं देती है, लेकिन एक न्याय विभाग की नीति को दर्शाती है जो एक बैठे राष्ट्रपति पर मुकदमा चलाने से रोकती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे बिना किसी बाधा के अपने संवैधानिक कर्तव्यों को पूरा कर सकें।
ट्रंप के पद छोड़ने के बाद इस मामले को फिर से खोला जा सकता है।
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Judge dismisses election interference case against President-elect Trump due to Justice Department policy.