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ओडिशा में 13 वर्षीय लड़की को जलाकर मारने के मामले में तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
ओडिशा की एक अदालत ने 2017 में एक 13 वर्षीय लड़की की हत्या के मामले में तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
चक्रधर नायक, उनकी पत्नी अनिमा बल और उनके नौकर चिंतामणि बिस्वाल को एक छप्पर वाले घर में आग लगाने और लड़की को अंदर मारने का दोषी पाया गया।
फैसला 35 गवाहों के बयानों और मेडिकल रिपोर्ट पर आधारित था।
अदालत ने पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया।
5 महीने पहले
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