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दिल्ली उच्च न्यायालय ने सिविल सेवा परीक्षा में धोखाधड़ी के आरोपी पूर्व आई. ए. एस. अधिकारी पूजा खेडकर की जमानत पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने पूर्व आई. ए. एस. अधिकारी पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिन पर 2022 की सिविल सेवा परीक्षा के दौरान धोखाधड़ी और ओ. बी. सी. और दिव्यांगता कोटा का झूठा दावा करने का आरोप है।
खेडकर के वकीलों ने उसकी गिरफ्तारी को रोकने के लिए जमानत के लिए तर्क दिया, जबकि दिल्ली पुलिस और यूपीएससी ने हिरासत में पूछताछ और उसके उपकरणों की जांच की आवश्यकता का हवाला देते हुए इसका विरोध किया।
अदालत ने उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान कर दी है।
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The Delhi High Court reserved its decision on bail for ex-IAS officer Puja Khedkar, accused of cheating in a civil service exam.