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संसदीय अनुशंसा के बावजूद भारत को कानूनी रूप से शीर्ष अदालत के न्यायाधीशों से संपत्ति का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं होगी।
भारत सरकार ने घोषणा की है कि वह एक संसदीय समिति की सिफारिशों के बावजूद सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए संपत्ति का खुलासा अनिवार्य करने वाला कानून पेश नहीं करेगी।
कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि 1997 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित स्वैच्छिक संपत्ति घोषणा मानक हैं, लेकिन कोई केंद्रीय कानून लागू नहीं किया जाएगा।
वर्तमान में, उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट न्यायाधीशों द्वारा की गई स्वैच्छिक घोषणाओं को सूचीबद्ध करती है।
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India won't legally require top court judges to disclose assets, despite a parliamentary recommendation.