अदालत ने मंजूरी आदेश पर उनकी याचिका खारिज करते हुए केजरीवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले को आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अदालत को बताया कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई मामले में मंजूरी भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम और धन शोधन रोकथाम अधिनियम दोनों के तहत आरोपों को कवर करने के लिए पर्याप्त है। केजरीवाल ने तर्क दिया था कि उन्हें मंजूरी आदेश की प्रति नहीं मिली है और उन्होंने अपने मुकदमे को रोकने की मांग की थी। अदालत ने उनकी याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि आवश्यक मंजूरी ठीक से प्राप्त की गई थी, जिससे मामले को जारी रखने की अनुमति मिली।

4 महीने पहले
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