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मिसौरी के अटॉर्नी जनरल का कहना है कि भ्रूण की व्यवहार्यता के बाद गर्भपात पर प्रतिबंध रहेगा, भले ही एक नए संशोधन ने उन्हें वैध बना दिया हो।
मिसौरी के रिपब्लिकन अटॉर्नी जनरल एंड्रयू बेली ने कहा कि गर्भपात के अधिकारों को सुनिश्चित करने वाले एक नए संवैधानिक संशोधन के बावजूद भ्रूण की व्यवहार्यता के बाद गर्भपात अवैध है।
5 दिसंबर को प्रभावी होने वाला संशोधन, व्यवहार्यता के बाद गर्भपात पर प्रतिबंधों की अनुमति देता है, लेकिन बेली का कहना है कि उनका कार्यालय स्वास्थ्य कारणों के अपवाद के साथ प्रतिबंध को लागू करना जारी रखेगा।
बेली गर्भपात की मांग करने वाले नाबालिगों के लिए माता-पिता की सहमति की आवश्यकता वाले कानून को बनाए रखने की भी योजना बना रहा है।
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Missouri's Attorney General says abortions after fetal viability will stay banned, despite a new amendment legalizing them.