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बॉम्बे हाईकोर्ट ने अक्षय शिंदे की पुलिस गोलीबारी में मौत की महाराष्ट्र सी. आई. डी. की जांच की आलोचना की।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक स्कूल यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी अक्षय शिंदे की मौत की जांच को संभालने के लिए महाराष्ट्र सी. आई. डी. की आलोचना की, जिसकी पुलिस गोलीबारी में मौत हो गई थी।
अदालत ने जांच की विसंगतियों और मजिस्ट्रेट को दी गई पूरी जानकारी की कमी पर चिंता व्यक्त की।
मामले को आगे की सुनवाई के लिए 20 जनवरी, 2025 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।
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Bombay High Court criticizes Maharashtra CID's investigation into Akshay Shinde's police shootout death.