भारतीय अदालत ने अनुचित नोटिस डिलीवरी के कारण पुलिस के फैसले को पलटते हुए महिला के हथियार लाइसेंस को बहाल कर दिया।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मनोरमा खेडकर के हथियार लाइसेंस को रद्द करने के पुणे पुलिस आयुक्त के फैसले को पलट दिया है। अदालत ने फैसला सुनाया कि पूर्व आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर की मां खेडकर को कानूनी नोटिस ठीक से नहीं दिया गया था। एक वीडियो में खेड़कर को भूमि विवाद के दौरान बंदूक लहराते हुए दिखाए जाने के बाद मामले को पुणे पुलिस आयुक्त को पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया गया था।

December 02, 2024
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