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पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आरिफ अल्वी को आतंकवाद के मामलों में सुरक्षात्मक जमानत मिल गई; अदालत ने आगे की सुनवाई शुरू की।
सिंध उच्च न्यायालय ने पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आरिफ अल्वी को मियांवाली, तक्षशिला और रावलपिंडी में उनके खिलाफ दायर आतंकवाद के आरोपों से जुड़े तीन मामलों में 20 दिनों के लिए सुरक्षात्मक जमानत दे दी है।
अल्वी ने तर्क दिया कि शांतिपूर्ण विरोध में भाग लेने के बावजूद आरोप अन्यायपूर्ण थे।
अदालत ने अल्वी को 50,000 रुपये का जमानती मुचलका जमा करने का आदेश दिया और मामले को आगे की सुनवाई के लिए संवैधानिक पीठ को भेज दिया।
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Former Pakistani President Arif Alvi granted protective bail in terrorism cases; court set further hearings.