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भारत के मुख्य न्यायाधीश ने चुनाव आयोग की नियुक्तियों में बदलाव करने वाले एक नए कानून के खिलाफ याचिकाओं की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने एक नए कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश को मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार पैनल से बाहर रखा गया है।
याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि कानून, जो मुख्य न्यायाधीश के स्थान पर एक कैबिनेट मंत्री को नियुक्त करता है, संविधान का उल्लंघन करता है और चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को कम करता है।
इन मामलों की सुनवाई जनवरी 2025 में एक अन्य पीठ द्वारा की जाएगी।
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India's Chief Justice recuses himself from hearing petitions against a new law altering election commission appointments.