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भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश में महिला न्यायाधीशों की अनुचित बर्खास्तगी की आलोचना की।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश में छह महिला सिविल न्यायाधीशों की बर्खास्तगी की आलोचना करते हुए कहा कि खराब मामलों के निपटान दर के लिए उन्हें बर्खास्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंड अनुचित थे।
अदालत ने तर्क दिया कि पुरुष न्यायाधीशों पर भी इसी तरह का मानक लागू किया जाना चाहिए और ध्यान दिया कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर विचार किया जाना चाहिए।
मामले की सुनवाई 12 दिसंबर को फिर से होगी।
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Supreme Court of India criticizes unfair termination of female judges in Madhya Pradesh.