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सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा नेता कबीर शंकर बोस पर हमले के मामलों में सीबीआई जांच का आदेश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को पश्चिम बंगाल के भाजपा नेता कबीर शंकर बोस के खिलाफ दो आपराधिक मामलों की जांच अपने हाथ में लेने का आदेश दिया है।
2020 में दर्ज किए गए मामलों में तृणमूल कांग्रेस (टी. एम. सी.) के कार्यकर्ताओं पर कथित हमले शामिल हैं।
बोस ने तर्क दिया कि आरोप राजनीति से प्रेरित थे और अधिक निष्पक्ष जांच की मांग की।
अदालत का निर्णय भाजपा और टी. एम. सी. के बीच राजनीतिक तनाव को देखते हुए राज्य पुलिस की निष्पक्षता पर चिंताओं को दर्शाता है।
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Supreme Court orders CBI to investigate BJP leader Kabir Shankar Bose in assault cases.