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दिल्ली उच्च न्यायालय ने बलात्कार के दोषी कुलदिप सिंह सेंगर को चिकित्सा कारणों से अंतरिम जमानत दे दी है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2017 में उन्नाव में एक नाबालिग से बलात्कार के दोषी ठहराए गए पूर्व भाजपा नेता कुलदिप सिंह सेंगर को चिकित्सा आधार पर दो सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दे दी।
आजीवन कारावास की सजा काट रहे सेंगर का मधुमेह और मोतियाबिंद सहित स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के लिए एम्स-दिल्ली में चिकित्सा मूल्यांकन किया जाएगा।
अदालत ने सेंगर को दिल्ली में रहने और पीड़िता से संपर्क नहीं करने का आदेश दिया।
इस मामले की 20 दिसंबर को समीक्षा होनी है।
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Delhi High Court grants interim bail to convicted rapist Kuldeep Singh Sengar for medical reasons.