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झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भूमि घोटाले के मामले में 16 दिसंबर तक अदालत में पेश होने से छूट दी गई है।
झारखंड उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भूमि घोटाले के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समन का कथित रूप से पालन न करने के संबंध में रांची की एक अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दे दी है।
अदालत ने 16 दिसंबर तक छूट दी और ईडी को एक सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया।
सोरेन ने तर्क दिया कि आधिकारिक प्रतिबद्धताओं ने उन्हें बुलाए जाने पर उपस्थित होने से रोक दिया।
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Jharkhand Chief Minister Hemant Soren exempted from court appearance in land scam case until Dec 16.