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दिल्ली उच्च न्यायालय ने धन शोधन मामले में अरविंद केजरीवाल की सुनवाई 20 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दायर आरोप पत्र के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई में तेजी लाने से इनकार कर दिया है।
केजरीवाल का तर्क है कि निचली अदालत ने उचित मंजूरी के बिना संज्ञान लेने में गलती की, क्योंकि वह उस समय एक लोक सेवक थे।
प्रवर्तन निदेशालय का आरोप है कि आबकारी नीति में खामियां थीं जिससे आप नेताओं को फायदा हुआ, जिन्हें कथित तौर पर शराब के व्यवसायों से रिश्वत मिली थी।
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Delhi High Court delays Arvind Kejriwal's hearing in a money laundering case until December 20.