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भोपाल ने सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चीनी पतंग के तार पर प्रतिबंध लगा दिया, उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया।
भोपाल में पुलिस आयुक्त ने सुरक्षा चिंताओं के कारण चीनी मांजा, एक प्रकार की पतंग की डोर, के उपयोग, बिक्री और भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया है।
6 दिसंबर से प्रभावी और दो महीने तक चलने वाला प्रतिबंध, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत लागू किया गया है।
उल्लंघनकर्ताओं को भारतीय न्याय साहित्य 2023 के तहत दंड का सामना करना पड़ता है।
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Bhopal bans Chinese kite string to ensure public safety, imposing penalties for violations.