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बॉम्बे हाईकोर्ट ने 18 वर्षीय संदिग्ध अनुज थापन की मौत में कोई पुलिस कदाचार नहीं पाया।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि अभिनेता सलमान खान के आवास के बाहर गोलीबारी में 18 वर्षीय संदिग्ध अनुज थापन की मौत में पुलिस के कदाचार का कोई सबूत नहीं है।
थापन पुलिस हिरासत में मृत पाए गए और उनकी मौत को आत्महत्या करार दिया गया।
उनके परिवार के आरोपों और सीबीआई जांच के अनुरोध के बावजूद, अदालत ने कुछ भी गलत नहीं पाया और अगली सुनवाई 24 जनवरी के लिए निर्धारित की।
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Bombay High Court finds no police misconduct in the death of 18-year-old suspect Anuj Thapan.