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भारतीय अदालत ने पीएम मोदी के खिलाफ मानहानि के मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के खिलाफ फैसला बरकरार रखा।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता के बारे में कथित मानहानिकारक टिप्पणियों और मोदी को प्रमुख उद्योगपतियों से जोड़ने के मामले में क्लीन चिट की मांग की गई थी।
अदालत ने खेड़ा के खिलाफ पिछले फैसलों को बरकरार रखा और उन्हें मुकदमे का सामना करने का निर्देश दिया।
2023 में शुरू किए गए मामले में खेड़ा के खिलाफ दर्ज कई प्राथमिकियां शामिल थीं।
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Indian court upholds ruling against Congress leader Pawan Khera in defamation case against PM Modi.