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सर्वोच्च न्यायालय ने मणिपुर को संपत्ति को हुए नुकसान और जातीय हिंसा के दौरान की गई कार्रवाई का विवरण देने का आदेश दिया है।
उच्चतम न्यायालय ने मणिपुर सरकार को हाल की जातीय हिंसा के दौरान क्षतिग्रस्त या अतिक्रमण की गई संपत्तियों का विवरण प्रदान करने का आदेश दिया है।
अदालत ने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में भी जानकारी मांगी।
मामले की सुनवाई जनवरी में होनी है।
मई 2023 में शुरू हुई हिंसा में 160 से अधिक लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग घायल हो गए।
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Supreme Court orders Manipur to detail property damage and actions taken during ethnic violence.